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जमुई में अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई: नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले संवेदक पर ₹5.47 लाख का भारी जुर्माना ।

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जमुई में अवैध बालू खनन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नियमों का उल्लंघन करने वाले बलिया डाबर घाट के संवेदक पर ₹5.47 लाख का भारी जुर्माना। पढ़ें पूरी खबर।

जमुई (बिहार)। बिहार के जमुई जिले में प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन और पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाले माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने ‘जीरो-टॉलरेंस’ नीति के तहत एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। जिला पदाधिकारी (DM) श्री नवीन (IAS) के कड़े निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने चकाई प्रखंड के बलिया डाबर घाट पर नियमों का उल्लंघन करने वाले संवेदक (ठेकेदार) पर ₹5,47,000 (पाँच लाख सैंतालीस हजार रुपये) का भारी आर्थिक दंड लगाया है।

​ औचक छापेमारी में पकड़ी गई लापरवाही​स्थानीय ग्रामीणों की शिकायतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया। जिला खनिज विकास पदाधिकारी और खान निरीक्षक की संयुक्त टीम ने बलिया डाबर घाट पर औचक छापेमारी की।​तकनीकी मापदंडों के स्थलीय निरीक्षण (Physical Verification) के दौरान यह बात सामने आई कि संवेदक द्वारा आवंटित क्षेत्र की 1600 मीटर की निर्धारित सीमा की सरेआम अनदेखी की जा रही थी।​

स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पोकलेन मशीनों का खेल​जांच टीम ने पाया कि संवेदक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र की सीमाओं को लांघकर मेझनी और बढ़िया घाट मौजा के अंतर्गत पोकलेन मशीनों के माध्यम से बालू का अवैध उठाव किया जा रहा था। यह पूरी तरह से खनन नियमों और पर्यावरण मानकों के विरुद्ध है, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ₹5.47 लाख का जुर्माना ठोक दिया।​

डराने-धमकाने वाले असामाजिक तत्वों पर कसेगा शिकंजा​अवैध खनन के अलावा, स्थानीय ग्रामीणों ने आवेदन देकर क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा भय का माहौल बनाने और डराने-धमकाने के गंभीर आरोप लगाए थे। जिला प्रशासन ने इस मामले को बेहद संवेदनशीलता से लिया है।​प्रशासन का कड़ा रुख: स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंचल अधिकारी (CO), चकाई और स्थानीय चन्द्रमंडीह थाना को प्रभावित क्षेत्रों में लगातार गश्त (सतत निगरानी) करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।​

अवैध खनन हुआ तो रद्द होगा टेंडर” – जिला खनन पदाधिकारी की चेतावनी​मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला खनन पदाधिकारी ने जिले के सभी बालू संवेदकों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है।​नो ओवरलोडिंग, नो अवैध खनन: जिले के भीतर प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन या ओवरलोडिंग को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।​नियमों का पालन अनिवार्य: सभी संवेदक केवल आवंटित और स्वीकृत सीमा के भीतर ही नियमानुकूल खनन कार्य करें।​होगी सख्त कानूनी कार्रवाई: भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर न केवल भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि खनिज नियमावली के तहत FIR (प्राथमिकी) दर्ज करते हुए टेंडर रद्द करने जैसी कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जमुई में अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई: नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले संवेदक पर ₹5.47 लाख का भारी जुर्माना।

​होगी सख्त कानूनी कार्रवाई: भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर न केवल भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि खनिज नियमावली के तहत FIR (प्राथमिकी) दर्ज करते हुए टेंडर रद्द करने जैसी कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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